पीएम मोदी व उनकी स्व. माता पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को राहत नहीं, दरभंगा अदालत ने जमानत याचिका ठुकराई
पीएम मोदी व उनकी स्व. माता पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को राहत नहीं, दरभंगा अदालत ने जमानत याचिका ठुकराई
पीएम मोदी व उनकी स्व. माता पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को राहत नहीं, दरभंगा अदालत ने जमानत याचिका ठुकराई
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
दरभंगा न्याय मंडल के प्रधान सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वर्गीय माता को आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग करने के मामले में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपूरा गाँव निवासी मो० अनिस का पुत्र मो० रिजवी उर्फ राजा का नियमित जमानत याचिका और जाले थाना क्षेत्र के देवरा वन्धौली गाँव निवासी मो० अरशद का पुत्र मो० नौशाद का अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया। 27 अगस्त 2025 को लोक सभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गाँधी और बिहार विधान सभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन द्वारा आयोजित मत अधिकार यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्ति जनक शब्द का प्रयोग किये जाने को लेकर दरभंगा भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना ने सिमरी थाना में काण्ड संख्या 243/24 मो० नौशाद एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज कराया। इसी मामलें में अनुसंधानक ने अप्राथमिकी अभियुक्त मो० रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त 25 को न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि आरोपियों के नियमित जमानत याचिका संख्या 857/25 और अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1344/25 का विरोध किया गया और बताया कि आरोपियों ने समाज और देश में विद्वेष फैलाने के लिए सुनियोजित तरिके से घटना किया। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त 25 को सिमरी थाना कांड संख्या 243/25 भाजपा के दरभंगा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना ने दर्ज कराया था।वहीं आरोप लगाया कि घटित घटना का भिडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया है । सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने अग्रिम जमानत याचिका और नियमित जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज किया। पीपी श्री झा ने बताया कि समाज में शांति कायम रखने के लिए संगीन अपराध के एक भी आरोपियों को जिला न्यायालय से राहत नहीं मिलेगी।
गौरा बौराम में ‘महागठबंधन’ का अंदरूनी घमासान हुआ उजागर, तेजस्वी-मुकेश सहनी ने VIP उम्मीदवार को दिया समर्थन
हत्या मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का आदेश, विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी की घटना से जुड़ा मामला