हत्या मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का आदेश, विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी की घटना से जुड़ा मामला
हत्या मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का आदेश, विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी की घटना से जुड़ा मामला
हत्या मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का आदेश, विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी की घटना से जुड़ा मामला
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा का अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने विशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी निवासी शुभ नारायण सिंह की हत्या मामलें में राम सिंहासन सिंह, सीमा देवी और आरती देवी की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि 23 जनवरी 2025 को घटित घटना को लेकर मृतक का पुत्र ने विशनपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 14/25 दर्ज कराया। इस मामले में सूचक के पिता जख्मी का मौत पटना का एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। अनुसंधानक ने इस हत्या मामला में सीमा देवी, आरती देवी एवं राम सिंहासन सिंह को अनुत्प्रेषित दिखाते हुये कांड में अंतिम प्रपत्र समर्पित किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राधव की अदालत ने अनुत्प्रेषित व्यक्तियों के विरुद्ध भी हत्या के आरोप धारा में संज्ञान लिये थे एवं सभी अभियुक्तों को सम्मन निर्गत किये। इसी आलोक में तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका अर्पित किया था। पीपी श्री झा ने कहा कि अभियुक्त राम सिंहासन सिंह ने हथौड़ा से मारकर शुभ नारायण सिंह का सिर थकूच दिया था और आरती देवी एवं सीमा देवी ने शुभ नारायण सिंह के ऊपर ईटों की बरसात कर दी थी। वहीं पीपी श्री झा ने कहा कि इसी जघन्य मामलों में एक आरोपी रत्नेश्वर सिंह का नियमित जमानत याचिका इसी कोर्ट के द्वारा गत 21अगस्त 25 को खारिज की जा चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश श्री दिवाकर की अदालत ने तीनों आरोपियों का अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज किया ।