बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश है,”छठ घाटों पर कार्बाइड गन एवं पटाखों के उपयोग पर लगाया रोक
बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश है,”छठ घाटों पर कार्बाइड गन एवं पटाखों के उपयोग पर लगाया रोक
बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश है,”छठ घाटों पर कार्बाइड गन एवं पटाखों के उपयोग पर लगाया रोक
दस्तक7मिडिया, बिरौल, दरभंगा।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने
छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर कार्बाइड गन और सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 25.10.2025 को निर्देश जारी करने का उद्देश्य है कि लोगों, खासकर छोटे बच्चों की आंखों को होने वाली गंभीर चोटों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकना। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि PVC पाइपों में विस्फोटक भरकर अत्यधिक शोर वाले पटाखे (जिसे कार्बाइड गन कहा जाता है) बनाए और बेचे जा रहे हैं। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में इससे हुई दुर्घटनाओं में बच्चों की आंखें खराब होने की खबरें आई हैं। सरकार के मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से निर्मित पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए।कार्बाइड गन के इस्तेमाल के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा एवं भीड़-प्रबंधन के मद्देनजर छठ घाटों पर कार्बाइड गन सहित अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
बिहार सरकार ने हाल ही में कार्बाइड गन से होने वाली दुर्घटनाओं (विशेषकर आंखों की चोटों) को गंभीरता से लिया है और छठ पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए जन सुरक्षा के हित में यह तत्काल और कड़ा कदम उठाया है।