छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों के उपयोग पर रोक,मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश

दस्तक 7मीडिया /

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि छठ घाटों पर कार्बाइड गन और अन्य प्रकार के पटाखों के उपयोग व बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि लोहा, स्टील और पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर कार्बाइड गन जैसे अवैध पटाखे बनाए जा रहे हैं, जिससे हादसों की संभावना बढ़ गई है। इनसे बच्चों की आंखों की रोशनी जाने और चेहरे झुलसने की घटनाएं सामने आई हैं।

निर्देश में कहा गया है कि —
1. अवैध पटाखों (कार्बाइड गन) के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
2. लोगों को कार्बाइड गन के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए।
3. छठ पर्व के अवसर पर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए।