दहेज उत्पीड़न और आपराधिक मामले में दो आरोपियों को राहत नहीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

दरभंगा जिला न्यायमंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने दो आपराधिक मामले में आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने महिला थानाकांड सं.25/25 में दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले में पीड़िता के पति, जाले निवासी जगतवीर बहादुर वर्मा के पुत्र सौरभ वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।वहीं सदर थानाकांड सं. 485/16 के अभियुक्त, पांता गांव के अजय मंडल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया ।अदालत ने 9 वर्ष पूर्व संस्थित इस मामले के अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने से इंकार दिया।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि स्थानीय बंगाली टोला निवासी सोनाक्षी सिन्हा की शादी 21 अप्रैल 2024 को जाले थाना क्षेत्र के जाले निवासी सौरभ वर्मा के साथ हुई थी।महज 15 लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर सोनाक्षी को प्रताड़ित किया जाने लगा।इसी बात को लेकर पीड़िता ने महिला थाना में कांड अंकित करायी। वहीं आरोपी पति ने भी पीड़िता के विरुद्ध न्यायालय में तलाक वाद का मुकदमा संस्थित करा रखा है।कोर्ट ने दोनों मामले में दो आरोपी के अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया।