मनीगाछी जानलेवा हमला कांड में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज ,एक की अग्रिम जमानत अर्जी भी नामंजूर।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता/
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने मनीगाछी जीविका केंद्र के पास गत 19 अगस्त को मो. मुस्ताक पर जानलेवा हमला करने वाले मनीगाछी थानाकांड सं.125/25 के चार अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि बघांत के काराधीन अभियुक्त कृष्ण कुमार कमती,चक बसावन गांव के जय प्रकाश ठाकुर, राजे के मुरारी शर्मा और नरेश शर्मा का जमानत याचिका खारिज की गई है।वही इसी मामले में जलेगर गांव के बिट्टू यादव की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि अभियुक्तकृष्ण कुमार कमती उर्फ कृष्णा कमती ने क्षेत्र में आतंक कायम करने के उदेश्य से भारी मात्रा में हथियारों का वीडियो बनाकर सोसल मिडिया पर वायरल किया था।
अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते कृष्ण कुमार कमती।

