नशे के सौदागर की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज ,अब उच्च न्यायालय के शरण में होगा जाना।
नशे के सौदागर की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज ,अब उच्च न्यायालय के शरण में होगा जाना।
नशे के सौदागर की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज ,अब उच्च न्यायालय के शरण में होगा जाना।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला न्यायमंडल के प्रधान सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत ने 3 जूलाई 2025 से काराधीन एक नशे के सौदागर की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।कोर्ट ने एनडीपीएस ऐक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.320/25 के नामजद अभियुक्त बहादुरपुर थानाक्षेत्र के हाऊसिंग वोर्ड कॉलोनी निवासी राम प्रकाश महतो का पुत्र अंगद कुमार महतो की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दिया ।अब अभियुक्त को जमानत की इच्छा रखने पर पटना उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना की पुलिस ने अभियुक्त महतो के हाऊसिंग वोर्ड कॉलोनी स्थित घर से 2 जूलाई 25 को 3410 पीस कोडीन कफ सीरप,23250 नशे का टेबलेट,1200 पीस नशे की सूईऔर 12 बोतन जॉनी वाकर शराब की बोतल के साथ अभियुक्त महतो को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।इसी मामले में अभियुक्त की ओर से पीटीएन नं.1509/25 के द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई थी।न्यायाधीश श्री मिश्रा ने याचिका की सुनवाई के बाद नशे की दवा की भारी मात्रा को देखते हुए अभियुक्त की याचिका को खारिज कर दिया है।वहीं दूसरी ओर पीपी श्री झा ने बताया कि उप डाकघर नेहरा में पदस्थापित, 35 लाख 72 हजार रुपये गवन के आरोपी उप डाकपाल अनुमोल मंडल की नियमित जमानत याचिका एडीजे आदिदेव की अदालत ने खारिज कर दिया है।आरोपी के विरुद्ध डाक निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने नेहरा थाना में गवन की प्राथमिकी दर्ज कराया था। इसके अतिरिक्त पीपी श्री झा ने बताया कि छपरारघाट की आशा देवी की हत्या से संबंधित फेकला थाना कांड संख्या 78/25 के हत्याअभियुक्त विजय पासवान की नियमित जमानत याचिका एडीजे शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया।