बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दरभंगा में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की घोषणा के साथ ही दरभंगा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कौशल कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा।
चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति या अधिकतम 60 दिन तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान:
• बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित।
• रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक।
• सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/संदेश, जातीय-सांप्रदायिक उकसावे और धार्मिक स्थल से राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित।
• प्रदूषण फैलाने वाले प्लास्टिक प्रचार सामग्री व बालश्रम का उपयोग वर्जित।
• हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित।
चुनाव प्रचार में वाहनों के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति अनिवार्य होगी। रोड शो में अधिकतम 10 वाहन और उनके बीच 100 मीटर की दूरी रखना जरूरी है।
डीएम ने स्पष्ट किया कि शादी, बारात, शव यात्रा, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।