दरभंगा /विधि संवाददाता :

पति की हत्या के जुर्म में पत्नी को आजीवन कारावास,बीस हजार रुपये का अर्थदंड।21अगस्त को ही न्यायालय ने भेज दिया था जेल ,29अगस्त को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई।

सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक मथुरापुर में एक किराये के मकान में पत्नी पुष्पा शर्मा द्वारा अपने पति अमृत शर्मा को जहर खिला कर हत्या कर देने के जूर्म में दरभंगा के सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दफा 302 भादवि में पुष्पा शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 21 अगस्त को पुष्पा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था।वहीं सजा की अवधि के बिन्दु पर 29 अगस्त को सूनवाई सह निर्णय के लिए तिथि निर्धारित किया गया था। एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि गांधी नगर कटरहिया निवासी मृतक अमृत शर्मा का पिता राजू शर्मा ने सदर थाना में प्राथमिकी संख्या-63/18 दर्ज कराकर अपने पुत्र अमृत की हत्या जहर पिलाकर उसकी पत्नी पुष्पा शर्मा के द्वारा किये जाने का आरोप लगाया गया। इसी मामलें का सत्र वाद बिचारण सत्रवाद संख्या-293/18‌ के तहत किया गया। एपीपी श्री पंडित ने यह भी बताया कि जहर से मार देने की सम्पुष्टि साक्षी डाक्टर ने भी गवाही में किया। इसी मामलें में मृतक की दोषी पत्नी पुष्पा शर्मा को दफा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास और बीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा एवं दफा 328 भादवि में पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों दफा में पांच माह एवं एक महिना अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है।