दरभंगा/विधि संवाददाता :

पॉक्सो कोर्ट की बिशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने मंगलवार को कमतौल थाना क्षेत्र के एक गांव के दुष्कर्मी विजय दास को बीस बर्षों की सश्रम कारावास और पच्चीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की जूर्म में यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने दूष्कर्मी को धारा 376एबी में 20 बर्षों की कारावास,पौक्सो ऐक्ट की धारा 6 में 20 बर्षों की कारावास तथा धारा 341 में एक बर्षों की कारावास की सजा सुनाई है। जूर्मी को क्रमशः तीनों धाराओं में 10 हजार,10 हजार और 5 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का निर्णय पारित किया है। नाबालिग पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 5 लाख रुपये भूगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पीपी विजय कुमार ने किया। 3 दिसंबर 2018 को कमतौल थानाक्षेत्र के एक गांव में शाम के सात बजे दूष्कर्म की घटना को लेकर कमतौल थाना में कांड सं.346/18 संस्थित की गई थी।इस मामले का बिचारण कोर्ट में जीआर केश नंबर 57/18 के तहत किया गया। अभियुक्त 20 अगस्त2019 से जेल में है।