स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की नई मतदाता सूची तैयार करने हेतु दरभंगा में प्रमण्डलीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित,मतदाता पंजी हेतु क्या होनी चाहिये अहर्ता।

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची की तैयारी के लिए आज प्रमण्डल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की संयुक्त अध्यक्षता उप निदेशक (खाद्य) सुशील कुमार मिश्र एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश चन्द्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।

कार्यशाला में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जा रही है तथा पूर्व की सूची को निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 नवम्बर 2025 तक चलेगी। प्रारूप मतदाता सूची 25 नवम्बर को प्रकाशित होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में शामिल होने के लिए आवेदक के पास 30 अक्टूबर 2022 तक राज्य के किसी सूचीबद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले 6 वर्षों में कम-से-कम 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य में अनुभव अनिवार्य है।

मतदाता बनने हेतु स्नातक क्षेत्र के लिए फॉर्म-18 तथा शिक्षक क्षेत्र के लिए फॉर्म-19 भरकर आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक पदाधिकारी को जमा करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी आवेदनों का सत्यापन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र – मतदाता पंजीकरण हेतु अहर्ता

• शैक्षणिक योग्यता: 1 नवम्बर 2025 से कम से कम 3 वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री।
• निवास: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक।
• प्रक्रिया:
• आवेदन फॉर्म-18 में।
• स्नातक डिग्री/अंग पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न।
• आवेदन संबंधित निर्वाचक निबंधन अधिकारी/सहायक/नामित पदाधिकारी के समक्ष जमा।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र – मतदाता पंजीकरण हेतु अहर्ता
• निवास: संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक।
• शैक्षणिक अनुभव:
• अर्हक तिथि से पूर्व 6 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/उच्चतर संस्थान में शिक्षण कार्य।
• संस्थान राज्य सरकार द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से विनिर्दिष्ट।
• प्रक्रिया:
• आवेदन फॉर्म-19 में।
• शिक्षण अनुभव के प्रमाणपत्र संलग्न।
• संस्थान प्रमुख सामूहिक आवेदन भी भेज सकते हैं।