नव विवाहिता की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज।
नव विवाहिता की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज।
नव विवाहिता की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज।
दस्तक 7मीडिया दरभंगा, विधि संवाददाता,
दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर नव विवाहिता की निर्मम हत्या करने के अभियोग में दर्ज एक मामले में दो अग्रिम जमानत याचिकाओं की सूनवाई पश्चात प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज किया। दहेज के लिए एक ब्याहता ललिता देवी की निर्मम हत्या कर देने को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मात्र चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिला के बोखरा थाना क्षेत्र पतुनका निवासी श्याम साह ने अपनी बेटी की हत्या अभियुक्तों के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। भरबाड़ा गाँव के रविशंकर साह समेत सास, ससुर, ननद, ननदोशी आदि के विरुद्ध दहेज के लिए हत्या कर देने को लेकर सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 189/25 दर्ज कराया गया था। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को मृतिका की सास मंजू देवी, ससुर सुरेश साह, ननद प्रीति देवी और ननदोई विपिन साह की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
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