प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त रिजवी की नियमित जमानत याचिका खारिज ,29अगस्त को गिरफ्तार हुआ था मो रिजवी 

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा सिविल कोर्ट का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जूनैद आलम की अदालत ने मंगलवार को सिमरी थानाकांड संख्या 243 /25 के अप्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद रिजबी उर्फ राजा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।सूचक का अधिवक्ता अमरनाथ झा ने बताया कि महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के अभियोग में 28 अगस्त को सिमरी थाना की पुलिस ने भाजपा का जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी “मन्ना” के लिखित शिकायत पर सिमरी थानाकांड सं.243/25 दर्ज किया है।जिसमें पुलिस ने अप्राथमिकी अभियुक्त भपूरा निवासी मो. रिजवी ऊर्फ राजा को गिरफ्तार कर 29 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जूनैद आलम की कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। तब से आरोपी जेल में काराधीन है।यहां उलेखनीय है कि दरभंगा पश्चिमी के भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने 28 अगस्त को सिमरी थाना में आवेदनपत्र देकर आरोप लगाया है कि राष्ट्र बिरोधी ब्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है,जो देश का अपमान है। जिलाध्यक्ष श्री चौधरी के आवेदन पत्र पर देवरा बंधौली गांव के मो. नौशाद और उनके सहयोगियों के विरुद्घ प्राथमिकी दर्ज की गई है।जिसमें काराधीन मो. रिजवी उर्फ राजा को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है।मंगलवार को अभियुक्त के अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नही रहने, तथा प्राथमिकी के नामजद नही होने की बातें कहकर जमानत की याचना की।वहीं अभियोजन पक्षकी ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं सूचक के अधिवक्ता अमरनाथ झा ने इसे सामाजिक अपराध बताते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया।अब काराधीन अभियुक्त को जमानत के लिए सत्र न्यायालय में नियमित याचिका अर्पित करना होगा।