कानूनी जागरूकता, नशा मुक्ति और वृद्धजनों के अधिकार पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ आयोजित

दस्तक7मिडिया,विधि संवाददाता, बिरौल।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन औराही पंचायत सरकार भवन पर किया गया। कार्यक्रम में नालसा के नशा मुक्ति योजना डान, मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों के अधिकार, वृद्धजनों के अधिकार आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता उत्तम चौपाल ने कहा कि प्रायः मानसिक रोग स्थायी नहीं होता है। सही उपचार एवं देखरेख से इसे ठीक किया जा सकता है। नालसा ने मानसिक रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी योजना तैयार की है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तौर तरीकों को भी बताया। अधिवक्ता श्री चौपाल ने नशे के विरुद्ध आवाज उठाने की बात करते हुए कहा कि किसी भी रुप में नशापान करना स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए नुकसानदेह है। प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने वृद्धजनों के अधिकारो की बात करते हुए कहा कि वृद्ध और जीविकोपार्जन करने में असमर्थ माता पिता का भरणपोषण करना पुत्र का नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि नये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत भरणपोषण के आदेश की मांग के लिए माता पिता मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। मौके पर पीएलवी ओमप्रकाश, पशुपति पासवान, कचहरी सचिव सीमा कुमारी, चुनचुन सदा, विद्यापति पाठक, भगवान चौपाल, अमरुल खातुन, फुलिया देवी, कैफ अली आदि मौजूद थे।