148 योजनाओं के फर्जी कार्यादेश घोटाले में मो. रहमतुल्लाह की अग्रिम जमानत खारिज
148 योजनाओं के फर्जी कार्यादेश घोटाले में मो. रहमतुल्लाह की अग्रिम जमानत खारिज
148 योजनाओं के फर्जी कार्यादेश घोटाले में मो. रहमतुल्लाह की अग्रिम जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
दरभंगा जिला परिषद के बहुचर्चित 148 योजनाओं के फर्जी कार्यादेश प्रकरण में बड़ा मोड़ आ गया है। जिला अभियंता अनिल कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर कार्यादेश निर्गत करने के मामले में आरोपी सहायक व कार्यादेश पंजी प्रभारी मो. रहमतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी है।
अब आरोपी को राहत पाने के लिए पटना उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 15वीं वित्त आयोग मद के तहत 148 योजनाओं का कार्यादेश फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया था। इस घोटाले की जांच के लिए बने पांच सदस्यीय दल ने पुष्टि की कि तकनीकी स्वीकृति तत्कालीन जिला अभियंता अनिल कुमार के जाली हस्ताक्षर से ली गई थी।
उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद दरभंगा के आदेश पर वर्तमान जिला अभियंता निरज कुमार सिंह ने लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी संख्या 370/25 दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में मो. रहमतुल्लाह समेत तीन कर्मचारियों को अभियुक्त बनाया गया है।
गौरतलब है कि अन्य दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अब रहमतुल्लाह की भी जमानत याचिका नामंजूर होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।