प्रधानमंत्री व उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला:

अभियुक्त नौशाद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 23 सितंबर को

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा / विधि संवाददाता।

व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से जुड़े सिमरी थाना कांड संख्या-243/25 के अभियुक्त मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका पर अहम आदेश दिया है।

सभी थानों से अपराध इतिहास मंगाने का निर्देश

अदालत ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका संख्या-1344/25 पर सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा को निर्देश दिया कि दरभंगा जिले के सभी थानों से अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास मंगा कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को भी भेजी गई है।

जमानत का विरोध, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

लोक अभियोजक श्री झा ने नौशाद की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। अभियुक्त की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मौखिक प्रार्थना की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचता है तो उसकी अग्रिम जमानत पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी।

सह-अभियुक्त रिजवी उर्फ राजा जेल में

उक्त मामले में नामजद अन्य अभियुक्त मो. रिजवी उर्फ राजा 29 अगस्त से मंडलकारा में बंद है। उसकी ओर से मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) दरभंगा की अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई बुधवार को होगी।