दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला : पॉक्सो मामले में चार दोषियों को सजा
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला : पॉक्सो मामले में चार दोषियों को सजा
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला : पॉक्सो मामले में चार दोषियों को सजा
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता/
दरभंगा जिला के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने मंगलवार को एक चर्चित मामले में चार दोषियों को कठोर सजा सुनाई। यह मामला बिशनपुर थाना कांड सं. 86/16 (जीआर 47/16) से जुड़ा हुआ था।
मुख्य आरोपी अनिल यादव को 20 वर्ष तक की सजा
• मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के भरणटोल निवासी अनिल यादव, पिता – जगदीश यादव को
• भादवि की धारा 376(2) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास
• पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास
• 20 हजार रुपये जुर्माना
की सजा सुनाई गई।
दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सजा
• इसी गांव के अमोल यादव एवं शत्रुघ्न यादव को
• पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास
• 10-10 हजार रुपये जुर्माना
भरने का आदेश दिया गया।
महिला अभियुक्त को भी सजा
• केवटी थाना क्षेत्र के पोस्तापुर निवासी जगतारण देवी उर्फ रामसखी देवी को
• भादवि की धारा 363 व 366(A) के तहत 5-5 वर्ष का कठोर कारावास
• 5-5 हजार रुपये जुर्माना
की सजा सुनाई गई।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी
चारों दोषियों की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
घटना की पृष्ठभूमि
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि 12 सितम्बर 2016 को पीड़िता अपनी पांच वर्षीय बहन के साथ अपने पिता से मिलने राजस्थान जा रही थी। इसी दौरान दरभंगा स्टेशन पर उसकी मुलाकात जगतारण देवी से हुई।
• उसने पीड़िता को अभियुक्त अनिल यादव, अमोल यादव और शत्रुघ्न यादव के हवाले कर दिया।
• इसके बाद अनिल यादव ने पीड़िता से जबरन शादी कर उसे जालंधर ले गया।
• घटना की प्राथमिकी बिशनपुर थाना कांड संख्या 86/2016 में दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष की सफलता
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए और आरोप सिद्ध करने में सफल रहे।