12पॉक्सो एक्ट में तीन साल की कारावास और 5हजार का अर्थदंड एवं 341भादवि में एक माह की कारावास ,जेल के डर से अदालत प्रकोष्ट से  दोषी हो गया था फरार ,प्राथमिकी दर्ज होने के डर से फिर आ गया अदालत। सभी सजायें चलेगी साथ साथ 

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता

जिला न्याय मंडल दरभंगा का एक मात्र पॉक्सो अदालत से बुधवार को दोषी ठहराये जाने के बाद जेल जाने की डर से न्यायालय प्रकोष्ठ से एक दोषी अभियुक्त भाग गया और फिर वापस लौटकर आया तो अदालत ने उसे पोक्सो ऐक्ट की धारा 12 में तीन वर्ष की कारावास और 341 भादवि में एक माह की कारावास की सजा सुनाई एवं मंडल कारा दरभंगा भेज दिया। अदालत से भागकर पुनः अदालत आये अभियुक्त कमतौल थानाक्षेत्र के ब्रह्मपुर पश्चिमी गांव के अजय कुमार ठाकुर का पुत्र रंजन कुमार ठाकुर है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया की बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने कमतौल थानाकांड सं.162/21 से बने जीआर नं.50/21 की सूनवाई पुरी कर इस कांड के एकल अभियुक्त रंजन कुमार ठाकुर को भादवि की धारा 341 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 12 में दोषी करार दिया । दोषी अभियुक्त का सजा अवधि का निर्धारण और निर्णय के लिए 3.30 बजे अपराह्न का समय निर्धारित कर दिया।इतना सुनते ही दोषी अभियुक्त ने जेल जाने के भय से अदालत प्रकोष्ठ से भाग गया।जिस वजह से दोषी अभियुक्त ठाकुर का सजा निर्धारण सह न्याय निर्णय हीं हो सका।इस सन्दर्भ में पॉक्सो कोर्ट के पीठ लिपिक ने लहेरियासराय थाना में न्यायालय से भाग जाने के सन्दर्भ में अभियुक्त रंजन कुमार ठाकुर के बिरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतू आवेदन दिया है।प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिलते ही दोषी अभियुक्त ने अदालत पहुंच गया और कोर्ट ने पोक्सो ऐक्ट की धारा 12 में तीन वर्ष की सजा और 341 भादवि में एक माह की सजा सुनाई और जेल भेज दिया।