लहेरियासराय थाना पुलिस द्वारा एक आपराधिक मुकदमे में अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित नहीं करने को लेकर थानाध्यक्ष को 5हजार का अर्थदंड।

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने न्यायिक आदेश के बाबजूद लहेरियासराय थाना की पुलिस द्वारा एक आपराधिक मुकदमा में अद्यतन कांड दैनिकी समर्पित नही करने को लेकर लहेरियासराय थानाध्यक्ष को पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत में लहेरियासराय थाना कांड संख्या 370/2025 के आरोपी रमन चौधरी उर्फ रमन कुमार चौधरी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका 867/2025 दायर किया था, जो केश डायरी के लिए सुनबाई के लिए न्यायालय में लंबित है। सुनबाई के दरम्यान अदालत द्वारा लहेरियासराय थाना कांड संख्या- 370/2025 की अद्यतन कांड दैनिक की मांग पुलिस से की गई थी। सुनबाई की निर्धारित तिथि तक पुलिस द्वारा अद्यतन कांड दैनिकी न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। पूर्व में न्यायालय द्वारा 18 जूलाई को लहेरियासराय थानाध्यकक्ष को कारण पृच्छा नोटिस जारी करते हुये अद्यतन कांड दैनिकी की मांग किया गया था, परन्तु पुलिस द्वारा कांड दैनिकी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कारण पृच्छा का जवाब हीं दिया गया।जिस कारण अग्रिम जमानत आवेदन विगत कई तिथियों से सुनवाई हेतु लंबित है तथा इसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष के इस कृत्य को घोर लापरवाही एवं न्यायालय आदेश की अवहेलना मानते हुए 5,000/-रूपया अर्थदंड लगाया है ।वहीं आदेशित किया है कि है कि निर्धारित तिथि 02 अगस्त थानाध्यक्ष अनुसंधानकर्ता के साथ सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर यथास्थिति को स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके और अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।