जमीनी विवाद में घर में घुसकर मारपीट करना पड़ा महंगा ,दरभंगा की अदालत ने दो आरोपी को सुनाई सजा।
जमीनी विवाद में घर में घुसकर मारपीट करना पड़ा महंगा ,दरभंगा की अदालत ने दो आरोपी को सुनाई सजा।
जमीनी विवाद में घर में घुसकर मारपीट करना पड़ा महंगा ,दरभंगा की अदालत ने दो आरोपी को सुनाई सजा।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने एपीएम थानाक्षेत्र के ब्रम्होतरा निवासी मालवर यादव को तीन बर्षों की सजा तथा 9 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।वहीं इसी मामले के दुसरे जूर्मी देवनारायण यादव को एक बर्ष का कारावास तथा 4 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह सजा शनिवार को सुनाई गई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने जमीनी बिवाद को लेकर गांव के हीं जागतारण देवी के घर में घुसकर मारपीट,लूटपाट तथा आग लगा दिया था।इसकी प्राथमिकी सूचिका ने एपीएम थाना में कांड सं.39/03 दर्ज कराया था।कोर्ट में इस मुकदमा का बिचारण सत्रवाद सं.42/04 के तहत चल रही थी।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कूल 9 गवाहों की गवाही कराई गई।गत 22 जूलाई को कोर्ट ने इस मुकदमा की सुनवाई पुरी कर मालवर यादव को भादवि की धारा 436,341,323,452,और 380 में दोषी ठहराया ।वहीं आरोपी देव नारायण यादव को धारा 341,323,452,और 380 भादवि में दोषी ठहराया ।शनिवार को अदालत ने अभियोजन और वचाव पक्ष का बहस सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के बाद मालवर यादव को भादवि की धारा 436 में तीन बर्षों का कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 380 में एक बर्ष का कारावास और 2 हजार रुपया अर्थदंड ,452 में एक बर्ष की कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड,323 में छः माह की कारावास तथा 341 में एक माह की कारावास की सजा सुनाई।वहीं दुसरे जूर्मी देवनारायण यादव को धारा 380 में एक बर्ष कारावास, और 2 हजार रुपये,452 में एक बर्ष कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 में छः माह की कारावास तथा धारा 341 में एक माह का कारावास की सजा सूनाई है।दोनों सजायाफ्ता की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।पी पी श्री झा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से समयबद्ध साक्षियों की गवाही कराने के लिए सभी एपीपी तैयार हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं।