दरभंगा की अदालत ने दो शराब कारोबारियो को सुनाई सजा ,पांच पांच साल का कारावास एवं एक एक लाख का अर्थदंड।
दरभंगा की अदालत ने दो शराब कारोबारियो को सुनाई सजा ,पांच पांच साल का कारावास एवं एक एक लाख का अर्थदंड।
विधि संवाददाता /दरभंगा
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम,सत्यभुषण आर्य की अदालत ने दो अलग -अलग मामलों में दो शराब कारोबारी को पांच- पांच बर्षों का कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सूनाई है।श्री आर्या की कोर्ट ने केवटी थानाकांड सं.44/22 से बने जीओ वाद सं.249/22 के नामजद अभियुक्त मधुबनी जिला के बिस्फी थानाक्षेत्र के इटहरवा निवासी नरेश मंडल को पांच बर्षों का कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वहीं दूसरे मामले में सदर थानाक्षेत्र के तेलहन गांव के दीना मंडल को पांच बर्षों का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि सजायाफ्ता नरेश मंडल को केवटी थाना की पुलिस ने उसके चकभवानी स्थित पान की दुकान से 151 लीटर शराब बरामद की थी। वहीं दीना मंडल को 81 लीटर शराब के साथ उत्पाद बिभाग की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिन दोनों मामलों में अलग-थलग सजा सुनाई गई है।