दो शराब तस्करो को सात साल का सश्रम कारावास ,और एक एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा।

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता/

दरभंगा जिला के सिविल कोर्ट दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने दो शराब तस्करों को सात वर्षों की सश्रम कारावास और एक एक लाख अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर छह माह की सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। दोनों सजायाफ्ता तस्कर समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थानाक्षेत्र के फुलहारा निवासी
बैजनाथ पासवान का पुत्र बीरो पासवान और लक्ष्मण पासवान का पुत्र शक्ति कुमार है। अदालत ने मामले की सूनवाई पुरी कर दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों को शराब तस्करी की जूर्म में दोषी पाते हुए 7 जुलाई को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया था । मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार एवं मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि बर्ष 2022 में सिमरी थाना की पुलिस ने अभियुक्त बीरो पासवान एवं शक्ति कुमार को ट्रक के साथ 528.720 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ घटनास्थल से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस के व्यान पर आरोपियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत सिमरी थानाकांड संख्या- 104/2022 दर्ज की गई थी।अदालत में मामले का बिचारण जीओ वाद सं.- 10678/2022 के तहत चल रही थी। कोर्ट ने दोनो अभियुक्तों का सजा के बिंदु पर सुनबाई पश्चात मंगलवार को दोनों दोषियों को सात वर्षों की सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत में 29 अगस्त 2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित करते हुए 7 जुलाई को जेल भेजने का आदेश दिया था। सूनवाई पुरी कर दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों को शराब तस्करी की जूर्म में सजा मुकर्रर कर पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया है।