सूचना के अधिकार के तहत ससमय सूचना नहीं देना बहेड़ी विडिओ को पड़ा महंगा ?प्राधिकार ने 18 अगस्त को सदेह उपस्थित होने का दिया निर्देश।
सूचना के अधिकार के तहत ससमय सूचना नहीं देना बहेड़ी विडिओ को पड़ा महंगा ?प्राधिकार ने 18 अगस्त को सदेह उपस्थित होने का दिया निर्देश।
दरभंगा/विधि संवाददाता :
लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी को सूचना के अधिकार के तहत ससमय सूचना नहीं देने के आरोप में 18 अगस्त को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अपर समाहर्ता दरभंगा ने दिया है। बहेड़ी बी डी ओ सह लोक सूचना पदाधिकारी से आर टी आई सह सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम नाथ सिंह ने सूचना की मांग की थी।जिसे ससमस उपलब्ध नही करायी गई। आर टी आई कार्यकर्ता प्रेमनाथ सिंह ने लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेड़ी से प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी आवासीय भवनों में रहने वाले पुलिस अधिकारियों से संबंधित सूचना की मांग की थी।परन्तू लोक सूचना पदाधिकारी ने प्रार्थी को ससमय सूचना उपलब्ध नही कराया।बाध्य होकर श्री सिंह ने प्रथम अपीलीय प्राधिकर सह अपर समाहर्ता के यहां प्रथम अपील दाखिल किया।अपील वाद में अपीलीय प्राधिकार ने बीडीओ को प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया,लेकिन प्राधिकार के निर्देश के बाद भी प्रार्थी को सूचना नहीं दिया।जिसपर प्राधिकार ने गत 14 अगस्त को बीडीओ बहेड़ी को प्राधिकार के समक्ष सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया।लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी सह बीडीओ बहेड़ी उपस्थित नही हुए।जिसे खेदजनक माना गया।
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