दहेज के लिये एक नव विवाहिता को किरोसन डालकर जलाना ससुराल वाले को पड़ा महंगा ,पति -सास और ससुर को अदालत ने माना दोषी ,दस जून को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई।

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए एक नव विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर हत्या का प्रयास मामले में पति,ससूर और सास को दोषी करार दिया गया है।वहीं दोषसिद्ध तीनों जूर्मियों के सजा अवधि का निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित किया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले का सत्रवाद सं.29/22 का बिचारण पुरा कर बहादुरपुर थानाक्षेत्र के देकूली निवासी राम सोगारथ यादव का पुत्र मोनू कुमार यादव(पति),ससूर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को भादवि की धारा 307(हत्या का प्रयास),और धारा 498(ए) (विवाहिता महिला के साथ क्रूरता करना)में दोषी घोषित किया है।कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों का वेल वॉण्ड खंडित कर मंडलकारा दरभंगा भेज दिया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 21 की सुबह देकूली गांव में मह एक बर्ष पूर्व ब्याही गई अनुपम कुमारी को पति ,सास ससूर ने पांच लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर केरोसिन छिड़क जला दिया।घटना की सुचना पर पहूंचे विवाहिता के पिता उसे जले अवस्था में उठाकर वर्न हॉस्पिटल पंडासराय में इलाज कराया।इसकी प्राथमिकी जख्मी पीड़िता के पिता सदर मब्बी थानाक्षेत्र के शीशो पश्चिमी निवासी बचनदेव प्रसाद ने 20 जनवरी 21 को बहादुरपुर थानाकांड सं. 45/21 संस्थित कराया था।