जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी /एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले में भाजपा के विधायक एवं उनके सहयोगी को भेजा जेल ,फरसा से प्रहार कर मामले के सूचक को जख्मी करने का लगा था आरोप 

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह एम पी एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने एक आपराधिक मामले के अपील वाद सं.03/25 में अपीलार्थी बिधायक मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में दरभंगा जेल भेज दिया है। अपीलार्थी द्वय ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने बिचारण वाद सं.884/23 में दरभंगा के एमपी/एम एल ए कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य के द्वारा 21 फरवरी 25 को भादवि की धारा 323 में दोषी घोषित होने और 3 माह की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर किये जाने को लेकर अपील संस्थित कराया था।गुरुवार को न्यायालय ने अपील वाद की सुनवाई के बाद बिधायक श्री यादव और सुरेश यादव को एहतियात के तौर पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मालूम हो कि अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव के विरूद्ध समैला गांव के उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सं. 4/19 संस्थित कराया।सुचक मिश्र का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला।जब वह गोसाईं टोल पहूंचा तो पुरब दिशा से आ रहे मिश्री लाल यादव,सुरेश यादव एवं अन्य 20/25 ब्यक्ति हरवे हथियार से लैश होकर कदमचौक पर घेर कर गाली गलौज करने लगा।जब उसने बिरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सुचक के सिर पर फरसा से प्रहार किया। जिससे उसका सिर कट गया और खुन बहने लगा।सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सुचक के पॉकेट से 2300रुपये निकाल लिया।जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ था।जिस मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। सजायाफ्ता द्वय ने जिला अपर सत्र न्यायाधीश एम पी एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अपील वाद संख्या 3/25संस्थित कराया।अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि शुक्रवार को अपील वाद में निर्णय सुनाई जायेगी।