विधि संवाददाता ,दरभंगा

दरभंगा न्याय मंडल का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के गौसाघाट निवासी घनश्याम यादव के पुत्र विद्या यादव को शराब कारोबार करने के जूर्म में पांच साल की कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि सदर थाना की पुलिस ने जूर्मी अभियुक्त को 129 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था।जिसकी प्राथमिकी सदर थानाकांड सं.450/20 दर्ज हुई थी।प्रथम विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम की कोर्ट में इसका बिचारण जीओ वाद सं.1044/20 के तहत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा चार गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर उभय पक्ष के बहसोपरान्त श्री आर्या की कोर्ट ने सजा सुनाई है।5 साल की कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जूर्मी विद्या यादव को काराधीन कर दिया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर जूर्मी को छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।बिहार राज्य में लागू मद्य निषेध कानून को तोड़ने वाले लोगों को लगातार सजा मिलने का क्रम दरभंगा जिला में जारी है।इस अदालत से शराब कारोबारियों को सजा मिलना तय है।