कानपुर कंज्यूमर फोरम में 5 साल चली सुनवाई, बिग बाजार पर 14 हजार का जुर्माना।
फेयरनेस क्रीम की तय MRP से 5 रुपए अधिक वसूलना बिग बाजार को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक से 5 रुपए अधिक वसूलने पर बिग बाजार पर 14 हजार का जुर्माना लगाया।
बिग बाजार में फोरम में तर्क दिया था कि कंप्यूटर में तकनीकी समस्या के कारण फेयरनेस क्रीम की कीमत 5 रुपए ज्यादा अंकित हो गई थी, लेकिन इसके साक्ष्य न दे सके।
5 साल तक सुनवाई चलने के बाद फोरम अध्यक्ष विनोद कुमार ने बिग बाजार के प्रबंधक को डेढ़ माह में पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश दिए।
कर्मचारी बोले-बिल कट चुका, अब कुछ नहीं हो सकता
शुक्लागंज, सुभाष नगर निवासी प्रकाश रस्तोगी के मुताबिक 18 दिसंबर 2019 को वह Z SQUARE मॉल स्थित बिग बाजार में शॉपिंग करने गए थे, जहां उन्होंने 82 रुपए का ड्रैगन फ्रूट व 135 रुपए की एक फेयरनेस क्रीम खरीदी, जिसका उन्होंने 217 रुपए पेमेंट किया।
बिल मिलने पर उन्होंने फेयरनेस क्रीम की MRP से मिलान की तो उन्हें पता चला कि क्रीम 130 रुपए की थी, जिस पर उन्होंने 5 रुपए ज्यादा लेने की शिकायत दर्ज कराई। जिस पर कर्मचारियों ने कहा कि अब बिल कट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता।
अगस्त 2020 में दाखिल किया था परिवाद
जिसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2019 को बिग बाजार को नोटिस भेजा, जिस पर बिग बाजार के कर्मचारियों ने जवाब दिया कि कंप्यूटर में तकनीकी समस्या के कारण गलती हुई थी। कर्मचारियों ने तर्क दिया कि 7 दिन तक सामान बदलने की सुविधा होने के बावजूद भी, कस्टमर ने सामान नहीं बदला। जिस पर पीड़ित ने 20 अगस्त 2020 को साक्ष्यों समेत उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया था।
डेढ़ माह में मुआवजा देने के आदेश
फोरम अध्यक्ष विनोद कुमार व सदस्य नीलम यादव ने मामले में सुनवाई करते हुए बिग बाजार पर 14 हजार जुर्माने के आदेश दिए। फोरम ने आदेश दिए कि डेढ़ माह के अंदर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए।
