एपीएम थाना क्षेत्र के एक महिला के निर्मम हत्या के मामले में समीद नद्दाफ दोषी करार ,सजा के बिंदु पर 16अप्रेल को होगी सुनवाई
एपीएम थाना क्षेत्र के एक महिला के निर्मम हत्या के मामले में समीद नद्दाफ दोषी करार ,सजा के बिंदु पर 16अप्रेल को होगी सुनवाई
एपीएम थाना क्षेत्र के एक महिला के निर्मम हत्या के मामले में समीद नद्दाफ दोषी करार ,सजा के बिंदु पर 16अप्रेल को होगी सुनवाई
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता/
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को एक महिला की निर्मम हत्या की जूर्म में एपीएम थानाक्षेत्र के विसाईपट्टी निवासी स्व. वारिद नद्दाफ का पुत्र समीद नद्दाफ को भादवि की धारा 302 (मानववध) में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध नद्दाफ का सजा अवधि के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी रेणू झा ने बताया कि 13 जून 18 की रात एपीएम थानाक्षेत्र के बिसाईपट्टी गांव में घर में सोयी 61 बर्षीय महिला जैतून खातून की निर्मम हत्या अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी थी।इसकी प्राथमिकी मृतका के पुत्र मो. सौकत नद्दाफ ने एपीएम थानाकांड सं.59/18 दर्ज हुई थी।आरोपपत्र पश्चात अदालत में इसका बिचारण सत्रवाद सं.514/18 के तहत चल रही है।अभियोजन पक्ष से अदालत में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त समीद नद्दाफ को दोषी घोषित किया है।