शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत याचिका खारिज।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत याचिका खारिज।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत याचिका खारिज।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दूष्कर्म के आरोपी संदीप झा की अग्रिम जमानत याचिका सं. 499/24 को खारिज कर दिया है।दरभंगा के महिला थानाकांड सं.25/24 में पीड़ित वादिनी का आरोप है कि नगर थानाक्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी वुद्धदेव झा का पुत्र संदीप झा ने शादी का झांसा देकर दूष्कर्म किया।यह घटना एन एच 57 के पश्चिम अवस्थित एक रेस्ट हाऊस के कमरे में घटित हुई।वादिनी के आवेदन पर महिला थानाध्यक्ष ने दूष्कर्म की धारा के बदले अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया। लेकिन पर्यवेक्षण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा ने दूष्कर्म की धाराओं समेत अन्य अपराध धाराओं में घटना को सत्य करार दिया।इसी मामले में वादिनी के अधिवक्ता पवन कुमार चौधरी ने दुष्कर्म के आरोपी के अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर बिरोध किया।प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी झा की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों का बहस पश्चात याचिका खारिज कर दी।