वरीय पुलिस अधीक्षक ने तीन नये कानून के बारे में आम लोंगों को दी जानकारी ,लहेरियासराय थाना पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन ,सेंकड़ों की संख्या में उपस्थित हुये जनप्रतिनिधि व आमलोग।

दरभंगा /

तीन नए अपराधिक कानून के लागू होने के अवसर पर स्थानीय नागरिकों को तीन नए अपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी हेतु लहेरियासराय थाना पर  कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पुलिस महानिदेशक , के आदेश के आलोक में आज दिनांक:- 01जुलाई 2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर लहेरियासराय थाना परिसर में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर तीन नए आपराधिक कानूनो के निम्न प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया।नए आपराधिक कानून को नागरिक केन्द्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल पुलिस परिवार की और से की गई।बताया गया कि नागरिक घटनास्थल या उससे परे कहीं से भी FIR दर्ज करा सकते हैं।एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित, FIR की एक नि:शुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं।यही नहीं पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है।
महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे।अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है BNS की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। BNS की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है।केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है।
कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की नि:शुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है।कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है एवं अन्य कतीपय बिंदु पर आम नागरिकों को बताया गया एवं अन्य कतिपय बिंदु के बारे में अवगत कराया गया साथ ही  इस कार्यक्रम में आए सभी नागरिकों को 12 पेज का नए अपराधिक कानून का एक बुकलेट उपलब्ध कराया गया |
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, दरभंगा द्वारा तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर मनिगाछी थाना परिसर में स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर तीन नए आपराधिक कानूनो के प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया।


एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के दिशा निर्देशन में दरभंगा जिला के सभी थानों पर स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर तीन नए अपराधिक कानूनों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में अवगत कराने हेतु सभी थानों के थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया | इस कार्यक्रम की शुरुआत थानाध्यक्ष के स्वागत भाषण से किया गया एवं स्वागत भाषण के उपरांत तीनों अपराधिक कानूनी के जानकारी एवं विषेताओ के बारे में बताया गया।
सभी थानों में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारीयों द्वारा आमंत्रित नागरिकों को विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया।
एवं इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान द्वारा किया गया।