डीएमसीएच के चिकित्सक और महिला  इंस्पेक्टर के विरुद्ध वारंट जारी करने का न्यायालय से आदेश पारित।

दरभंगा /विधि संवाददाता,

दरभंगा न्यायमंडल के पॉक्सो एक्ट के बिशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने गंभीर प्रकृति के मुकदमा में सम्मन जारी होने के बाद भी गवाही देने के लिए प्रस्तुत नहीं होनेवाली डीएमसीएच के डॉक्टर खुशबू कुमारी और महिला थाना के पूर्व अध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता नुसरत जहाँ के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश सोमवार को पारित किया है। पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि महिला थाना कांड सख्या- 34/22 से उत्पन्न पॉक्सो केस नम्बर 28/23 के तीन अभियुक्त काराधीन है और दो अभियुक्त जमानत पर बाहर है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पारित किया है कि दो माह के अन्दर ट्रायल पूरी की जाय । मुकदमा के ट्रायल में अभियोजन की गवाही चल रही है। अदालत के द्वारा गवाही के लिए जारी सम्मन के बाबजूद अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर ने गवाही देने के लिए ससमय अदालत नहीं पहुंचा । इसी वजह से कोर्ट ने दोनों सरकारी गवाहों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश पारित की है।