शराब कारोबार मे संलिप्त एक कारोबारी को न्यायालय ने दी सजा ,5साल का कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
शराब कारोबार मे संलिप्त एक कारोबारी को न्यायालय ने दी सजा ,5साल का कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
शराब कारोबार मे संलिप्त एक कारोबारी को न्यायालय ने दी सजा ,5साल का कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
दरभंगा/विधि संवाददाता ,
दरभंगा न्यायमंडल के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने सूबे में प्रतिबंधित शराब कारोबार की जूर्म में एक जूर्मी को 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने घनश्यामपुर थानाकांड सं. 102/22 से बने जीओ वाद सं.283/22 के नामजद अभियुक्त धनश्यामपुर थानाक्षेत्र के बसौली निवासी सत्तो यादव का पुत्र सरोज यादव को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया है ।कोर्ट ने गत सोमवार को दोषी करार दिए गए अभियुक्त के सजा निर्धारण के बिन्दु पर 20 मई को सूनवाई पूरी कर निर्णय सुनाई है। अभियोजन का पक्ष संचालन कर रहे उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि धनश्यामपुर थाना की पुलिस ने बर्ष 2022 में अभियुक्त के घर से 38.25 लिटर बिदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कूल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।सोमवार को अदालत ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त को शराब कारोबार की जूर्म में सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर.छह माह की सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है। एपीपी हेमंत कुमार ने कहा कि सभी सजायें साथ साथ चलेगी।
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