मधुबनी संसदीय अंतर्गत केवटी ,जाले ,कमतौल ,सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अधिवक्ता 20मई को गिरा सकेंगे वोट ,जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मतदान गिराने को लेकर दे दी हैं छूट।
मधुबनी संसदीय अंतर्गत केवटी ,जाले ,कमतौल ,सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अधिवक्ता 20मई को गिरा सकेंगे वोट ,जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मतदान गिराने को लेकर दे दी हैं छूट।
मधुबनी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत केवटी ,जाले ,कमतौल ,सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अधिवक्ता 20मई को गिरा सकेंगे वोट ,जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मतदान गिराने को लेकर दे दी हैं छूट।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
मधुवनी संसदीय क्षेत्र के लिए 20 मई को होनेवाली मतदान में अब केवटी, जाले, कमतौल, सिंहबाड़ा थाना क्षेत्र के वकीलों को मतदान में भाग लेने के लिए सहूलियत मिल गई हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने का अवसर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दिया हैं ।उन्होंने सोमवार को एक प्रसाशनिक आदेश जारी किया है।इस आदेश के तहत दरभंगा सदर के पीठासीन अधिकारियों को सुझाव दिया है कि आगामी 20 मई को मधुबनी संसदीय क्षेत्र में मतदान है।दरभंगा जिले के जाले,सिंहवाड़ा,कमतौल और केवटी के लोग मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आते हैं।इसलिए 20 मई को मुकदमे के पक्षकारों की अनुपस्थिति में किसी भी वाद अभिलेख में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाय।जिला जज ने यह आदेश दरभंगा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और उसे महासचिव कृष्णकुमार मिश्रा के द्वारा अग्रसारित किये जाने के आलोक में दिया है।अब केवटी कमतौल जाले सिंहबाड़ा रैयाम थाना क्षेत्र के वकीलों और न्याय अतिथियों को मतदान करने में कोर्ट कार्य बाधक नहीं होंगे।
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