बाएं हाथ मे तर्जनी रहने के बावजूद दायें हाथ की अंगुली मे अमिट स्याही लगाने वाले मतदान पदाधिकारी एवं उन्हें गलत प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक के खिलाफ हो सकती हैं कारवाई।

दरभंगा/विधि संवाददाता ,

रहमगंज मध्य विद्यालय दक्षिणी भाग मतदान केंद्र संख्या 247 के मतदान पदाधिकारी द्वारा नियम बिरुद्ध अमिट स्याही लगाने का मामला प्रकाश में आया है। 14 दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को हुई मतदान में बाँये हाथ में तर्जनी रहने के बावजूद दाँये हाथ की अंगूली में अमिट स्याही लगानेवाले मतदान पदाधिकारी और उन्हें गलत प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग मतदाता ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा से किया है। 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को हुई मतदान में बायें तर्जनी के नाखून में अमिट स्याही नही लगाकर दायें हाथ की अंगूली में स्याही लगाने का मामला प्रकाश में आया है।जिसे लेकर 83 दरभंगा बिधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र सं. 247 ,रहमगंजमध्य विद्यालय दक्षिणी भाग के मतदाता सूचि क्रमांक सं. 210 के मतदाता अधिवक्ता रामवृक्ष सहनी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा को आवेदन पत्र देकर द्वितीय मतदान पदाधिकारी के बिरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है।आवेदक श्री सहनी का आरोप है कि उनके बायें तर्जनी के अंगूली में अमिट स्याही न लगाकर उनके दाहिने हाथ की अंगुली में लगा दिया।यह कार्य चूनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49 के प्रतिकूल है।श्री सहनी ने द्वितीय मतदान पदाधिकारी और उन्हें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक के बिरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर दंडित करने की मांग किया है।