चुन्नू ठाकुर अपहरण के मामले मे 9आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ग्यारह लाख रुपये का अर्थदंड।
चुन्नू ठाकुर अपहरण के मामले मे 9आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ग्यारह लाख रुपये का अर्थदंड।
चुन्नू ठाकुर अपहरण के मामले मे 9आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ग्यारह लाख रुपये का अर्थदंड।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सिंहबाड़ा में सोना चांदी का दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में बुधवार को 9 जूर्मियों को आजीवन सश्रम कारावास और ग्यारह लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया है ।इस अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहबाड़ा थाना में अपहृत ठाकुर के पिता कादिरावाद निवासी बिष्णु देव भारती ने दर्ज कराया था। सिंहबाड़ा थाना प्राथमिकी संख्या 2/20 के अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच कर उसे पकड़ने के लिए अग्रसर हुआ। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह 14 दिन पर अपहृत ठाकुर की बरामदगी किया। अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नशीरुद्दीन हैदर ने किया। अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में नौ जूर्मियों को आजीवन सश्रम कारावास और 11 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा बुधवार को सुनाई गई है कोर्ट ने आरोपी शिवहर जिला के अजय सिंह (नेपाली) नवल किशोर सहनी,अजय कुमार सिंह(पूर्व आर्मी)वैशाली जिला के हामीद खां उर्फ हमीद,मुजफ्फरपुर जिला के सुमन कुमार उर्फ लालबाबू,रविरंजन,अमरेंद्र कुमार सिंह,,एवं सीतामढ़ी जिला के बबलू झा ,रोहित कुमार को भादवि की धारा 364A,में आजीवन सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये अर्थदण्ड, 328में 5 साल की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड ,344,में 2 साल की कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, 411में 2 साल की कारावास ,120(b) में आजीवन सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। पीपी नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।
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