शराब के मामले मे ससमय डायरी प्रस्तुत नहीं करने वाले एएसआई विजय कुमार को पांच हजार का न्यायालय ने ठोका जुर्माना।न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत का फैसला।
शराब के मामले मे ससमय डायरी प्रस्तुत नहीं करने वाले एएसआई विजय कुमार को पांच हजार का न्यायालय ने ठोका जुर्माना।न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत का फैसला।
शराब के मामले मे ससमय डायरी प्रस्तुत नहीं करने वाले एएसआई विजय कुमार को पांच हजार का न्यायालय ने ठोका जुर्माना।न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत का फैसला।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के बिशेष न्यायाधीश प्रथम श्रीराम झा की अदालत ने बुधवार को काराधीन शराब कारोबारी पिता – पुत्र के दो जमानत याचिका की सुनवाई वास्ते केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने वाले बेनीपुर उत्पाद थाना के ए. एस. आई. विजय कुमार को पांच- पांच हजार रुपया दण्ड लगाया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सिमा बांध नम्बर 10 निवासी उपेन्द्र मुखिया को 16 लीटर और सचिन मुखिया को 6 लीटर शराब के साथ बेनीपुर उत्पाद थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर थाना कांड सख्या- 153/24 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मामले में दोनों शराब कारोबारी के दो अलग अलग जमानत याचिका पर कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। अनुसंधानक ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिसके लिए कोर्ट ने दण्ड लगाया है।