दरभंगा की अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
दरभंगा की अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
दरभंगा की अदालत का बड़ा फैसला :हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड।
दरभंगा /विधि संवाददाता,
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या के जूर्म में चार हत्या अभियुक्तों को बुधवार को धारा 302/34 में आजीवन सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अर्थदण्ड भूगतान नहीं करने पर एक वर्ष की सजा भुगतने का प्रावधान की गई है। सभी चार जूर्मियों को 29 अप्रैल को दफा 302 में दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 22की रात्रि में 8.15 बजे कर दी गई थी। घटना की प्राथमिकी मृतक का भाई रुस्तम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड सं 477/22 दर्ज कराया था।इस मामले में आरोप पत्र पश्चात कोर्ट ने संज्ञान लिया। सत्रवाद सं.265/23 में ट्रायल किया गया। सभी चार जूर्मी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी अभियुक्त मो. गुड्डू और मो. नबाब उर्फ लीलू समेत मो.कासिम एवं अलीराजा,है। जिन सबों को हत्या के जूर्म में आजीवन सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा बुधवार को सुनाई गई है । सूचक के अधिवक्ता शिवचंद्र चौरसिया ने बताया कि घटना का कारण है कि मृतक सलीम का मोबाईल चोरी हो गया था।चोरी हुई मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करने पर मो. नबाब उर्फ लीलू ने कॉल रिसिव किया। मृतक का चोरी किया गया मोबाईल फोन सेट लौटाना नहीं पड़े।इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंटा से कान के जबड़ा पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
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