शराब कारोबार के जुर्म मे दोषी करार ,मामला घनश्यामपुर थाने का।
दरभंगा/विधि संवाददाता,
दरभंगा न्यायमंडल के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने सूबे में प्रतिबंधित शराब कारोबार की जूर्म में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है।सोमवार को कोर्ट ने घनश्यामपुर थानाकांड सं. 102/22 से बने जीओ वाद सं.283/22 के नामजद अभियुक्त धनश्यामपुर थानाक्षेत्र के बसौली निवासी सत्तो यादव का पुत्र सरोज यादव को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित किया है।कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन का पक्ष संचालन कर रहे उत्पाद के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि धनश्यामपुर थाना की पुलिस ने बर्ष 2022 में अभियुक्त के घर से 32.25 लिटर बिदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कूल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।सोमवार को अदालत ने इस मामले की सूनवाई पुरी कर अभियुक्त को शराब कारोबार की जूर्म में दोषी घोषित किया है।
