बहेड़ी थानाध्यक्ष ,बहेड़ा के अंचल निरीक्षक समेत एक अन्य पर दरभंगा की अदालत मे मुकदमा दर्ज।
बहेड़ी थानाध्यक्ष ,बहेड़ा के अंचल निरीक्षक समेत एक अन्य पर दरभंगा की अदालत मे मुकदमा दर्ज।
बहेड़ी थानाध्यक्ष ,बहेड़ा के अंचल निरीक्षक समेत एक अन्य पर दरभंगा की अदालत मे मुकदमा दर्ज।
दरभंगा/विधि संवाददाता
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा की अदालत में बहेड़ी थानाक्षेत्र के सिरुआ निवासी जगन्नाथ झा की पत्नी विमल देवी ने बुधवार को बहेड़ी थाना अध्यक्ष बरुण गोस्वामी और बहेड़ा पुलिस निरीक्षक राजकुमार मंडल तथा ग्रामीण महेंद्र झा के बिरुद्ध आपराधिक मुकदमा संस्थित कराई है। पुलिस की कार्रवाई से ब्यथित परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में
बहेड़ी थानाध्यक्ष बरुण गोस्वामी, बहेड़ा पुलिस निरिक्षक राज कुमार मंडल तथा सिरुआ निवासी महेन्द्र झा को आरोपी बनाया है। सी जे एम कोर्ट में संस्थित मुकदमां में पीड़िता ने अंकित किया है कि उनके साथ पड़ोसी महेन्द्र झा एवं उसके परिवार के लोगों ने घटना किया था।जिसकी लिखित सूचना बहेड़ी थानाध्यक्ष को दी।थानाध्यक्ष गोस्वामी ने उनसे मुकदमां दर्ज करने के लिए मानसिक रुप से प्रताड़ित किया तथा पांच हजार रुपया ले लिया।इसकी शिकायत जब परिवादी ने ग्रामीण एसपी से किया तो उनके निर्देश पर जांच के लिए आये बहेड़ा इंस्पेक्टर ने भी महिला और गवाहों को धमकाया तथा गाली गलौज कर झुठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दिया है।वहीं बिरोधी के मेल में झूठा मुकदमा दर्ज कर आरोपी बना दिया है।परिवादी का अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 341, 42,420,504,506/34 के तहत परिवाद पत्र संख्या 605 /2024 सी जे एम कोर्ट में संस्थित की गई है।
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