नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले मे दोषी करार।

दरभंगा/विधि संवाददाता :

न्यायमंडल दरभंगा के पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थानाक्षेत्र के वोअरिया निवासी स्व. कासिम के बेटे मो. तबारक को दोषी करार दिया है।अदालत ने गुरुवार को नगर (कोतवालीओपी) थानाकांड सं. 221/20 से बने जीआर सं.56/20 का बिचारण पुरी कर अभियुक्त को भादवि की धारा 376 AB और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया है।अदालत ने सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि 11 बर्षीय पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ दरभंगा के दोनार स्थित खीस्ट ज्योति विद्यालय,होली रोजरी के हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। विद्यालय में ऑनलाईन पढाई शुरु हुई तो अभियुक्त ने बच्चों से अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल के ग्रूप से जूड़वाकर बच्चियों को पढने के लिए बुलाया तथा पीड़िता के साथ हैवानियत की थी तथा इसका अश्लील वीडिओ विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया।इसकी प्राथमिकी 8 अगस्त 2020 को कोतवाली ओपी में दर्ज हुई थी।दोषी करार दिए गए अभियुक्त घटना के बाद से हीं काराधीन है।