नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने के जुर्म मे अदालत ने सुनाया फैसला ,एक वर्ष का कारावास एवं दो हजार का अर्थदंड।

दरभंगा।/विधि संवाददाता,

दरभंगा जिला के एकमात्र पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक नाबालिग बच्ची को प्रताड़ित करने की जूर्म में लोहा सिंह लालदेव को एक वर्ष की कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वहीं पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिए एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिकर भुगतान करने का आदेश पारित किया है।इस राशि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा दी जायेगी। कोर्ट ने बहेड़ा(अलीनगर ओ पी) कांड सं.92/15 से बने जीओ वाद सं.07/15 के अभियुक्त बहेड़ा थानाक्षेत्र (अलीनगर ओपी)के टीकापट्टी निवासी रामसेवक लाल देव का पुत्र लोहा सिंह लालदेव को 23 अप्रैल को दोषी घोषित किया है।स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ अभियुक्त ने दुर्ब्यवहार किया था ।जिसकी प्राथमिकी 04 मार्च 2015 को दर्ज की गई थी।अदालत ने इसी मामले में मुकदमें का बिचारण पुरा कर दोषी करार दिये गये लोहा सिंह लालदेव को भादवि की धारा 341 में एक माह की कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड, 354 में एक वर्ष की कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड ,एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(1)(×)(ס) में छह माह की कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 12 में एक वर्ष की कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।