नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे अदालत ने माना दोषी ,सजा के बिंदु पर चार मई को होगी सुनवाई।

दरभंगा/विधि संवाददाता,

दरभंगा जिला के एकमात्र पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दूष्कर्म करने की जूर्म में सदर थानाक्षेत्र के अदलपुर निवासी स्व. इजहारुल हक के पुत्र मो. आफताब को दोषी घोषित किया है।कोर्ट ने शुक्रवार को अभियुक्त को भादवि की धारा 376(2)(n) और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया है।न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सूनवाई और निर्णय के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित किया है।इस केश में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर 2020से 07 माह पहले दोपहर में पीड़ित नाबालिग बच्ची पत्ता चुनने गाछी गई थी।जहां रिस्ते के बहनोई ने उसके साथ दूष्कर्म किया तथा शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।चिकित्सीय जांच में वह 6 माह की गर्भवती पाई गई।इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बातें बताई।गांव में पंचायत बैठी लेकिन अभियुक्त उपस्थित नही हुआ ।बाध्य होकर पीड़िता ने महिला थाना में कांड सं 85/20 दर्ज कराई।कोर्ट में इसका बिचारण जीआर नं 63/20 के तहत चल रहा है।अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बच्चे और अभियुक्त का डीएनए जांच कराई गई तो दोनो का डीएनए एक पाया गया।28 दिसंबर 21 को पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया।अभियुक्त 13 दिसंबर 21 से जेल में है