शराब कारोबार के आरोप मे पांच साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा।

दरभंगा /विधि संवाददाता

,सिविल कोर्ट दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने गुरुवार को लहेरियासराय थानाक्षेत्र के मोगलपुरा निवासी सन्नी कुमार और राजेश बारी को शराब कारोबार करने की जूर्म में पांच साल की कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि 16 मार्च 2202 को दरभंगा मद्यनिषेध की टीम ने सदर थानाक्षेत्र के महमदपुर से हरियाणा नंबर की एक कार से 225 लीटर नेपाली शराब के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।उत्पाद अधिनियम के सहायक विशेष लोक अभियोजक अभय चंद्र पाठक ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष से न्यायालय में 5 गवाहों की गवाही कराई गई।अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से सुनवाई पूरी हो जाने के बाद 18 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) शराब का कारोबार करने के लिए दोषी घोषित करते हुए दोनों का जमानत बंधपत्र खंडित कर दरभंगा मंडल कारा भेज दिया है।कोर्ट ने गुरुवार को दोनों जूर्मियों को पांच साल की कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अर्थदण्ड की भुगतान नहीं करने पर छह – छह मास की सजा भुगतने का भी निर्णय सुनाई गई है। स्पेशल ए पी पी श्री पाठक ने बताया कि सभी सजायें साथ – साथ चलेगी।