दरभंगा की अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई सजा ,बीस साल की सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड।

दरभंगा /विधि संवाददाता /

सिविल कोर्ट दरभंगा के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की कोर्ट ने सदर थाना क्षेत्र के एकभिण्डा गांव निवासी संतोष पासवान को एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जूर्म में शुक्रवार को बीस वर्ष की सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ।विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि 28 मार्च 2021 को अभियुक्त ने एक तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म पीड़िता की जांच डी एम सी एच में हुई। पुलिस ने महिला थाना में प्राथमिकी संख्या 34 /21 दर्ज कर आरोपी के बिरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। तदनुसार कोर्ट ने संज्ञान लिया। आरोप गठन पश्चात अभियोजन पक्ष से 9 साक्षियों की गवाही हुई और 10 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई । गत मंगलवार को अभियोजन पक्ष और वचाव पक्ष से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को 376 एबी और पाॅक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी ठहराई।वहीं शुक्रवार को अभियोजन पक्ष और वचाव पक्ष की ओर से बहस हुई तथा अदालत ने जूर्मी को भादवि की धारा 376 एबी में 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं पाॅक्सो ऐक्ट की धारा 6 में 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को राहत एवं पुनर्वास के लिए 8 लाख 50 हजार रुपये का प्रतिकर भुगतान करने का आदेश दिया है। इस राशि की भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा की जायेगी। जूर्मी को 28 मार्च 2021 को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से ही वह दरभंगा जेल में है।