प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करने वाले दर्जनों डीजे संचालकों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई,पचास से अधिक किये गए बॉउंड, पांच के विरुद्ध की गई कानूनी कार्रवाई,संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पदाधिकारी किये गए प्रतिनियुक्त।
उत्तम सेनगुप्ता/दरभंगा
रामनवमी,चैती दूर्गा पूजा एवं छठ पर्व को लेकर शनिवार को थाना परिसर में अनुमंडल स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड यानी डीजे संचालकों पर निगरानी रखने एवं चोरी छिपे
डीजे का उपयोग करने वाले वैसे संचालकों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने,रामनवमी,चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी थानाध्यक्षों को कई महत्वपूर्ण विन्दुओं पर निगरानी रखने का निर्देश दिये।
एसडीपीओ श्री चौधरी ने बताया कि अनुज्ञप्ति प्राप्त पूजा कमेटी को आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा का आयोजन करना होगा। बड़ा हथियार यानी भाला,फरसा, तलवार जैसे अन्य धारदार किसी भी प्रकार का हथियार पूर्णतया वर्जित रहेगी साथ ही जुलूस में यदि कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में पाये गये तो उसी समय उन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है।उन्होंने बताया कि त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु थाना स्तर पर कुल 14 संवेदनशील स्थल चिन्हित किया गया है, उन सभी स्थानों पर ड्रोन कैमरा, बैरिकेटिंग,ड्रोप गेट,विडियोग्राफी के साथ-साथ वॉच टावर आदि की व्यवस्था कर निगरानी की जायेगी।साथ ही चिन्हित सभी संवेदनशील स्थानों पर असामाजिक तत्वों की पहचान करने हेतु सादे लिवास में पुलिस पदाधिकारी,कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
साथ ही किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के 30 से अधिक हाई फ्रिक्वेंसी (डीजे) मशीन को जब्त किया गया है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगा। तथा 50 से अधिक डीजे संचालकों के विरुद्ध एक-एक लाख का बॉउंड भरवाया गया। वहीं पांच डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ श्री चौधरी ने बताया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर पुरे बिहार में धारा 144 लागू है। अतएव बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के मेला, झूला लगाये जाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


