हत्या के मामले मे राघोपुर उतरी पंचायत के मुखिया के पति की हत्या करने वाले दोषी करार।
हत्या के मामले मे राघोपुर उतरी पंचायत के मुखिया के पति की हत्या करने वाले दोषी करार।
हत्या के मामले मे राघोपुर उतरी पंचायत के मुखिया के पति की हत्या करने वाले दोषी करार
दरभंगा /विधि संवाददाता
मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया की पति के हत्या मामले में तीन हत्याभियुक्त को हत्या के लिए दोषी करार दिया है। न्यायमंडल दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गाँव के मो० रियाजूद्दीन की हत्या मामलें में नारायणपुर के हैदर हाजाम, मो० नशीम उर्फ शेर अली एवं दहौड़ा मुसहरी टोल के भरत सदा को मंगलवार को दफा 302,120(B) /34 भादवि में दोषी करार देते हुए मंडल कारा दरभंगा भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 6 दिसम्बर की तिथि निर्धारित किया गया है। एपीपी रेणु झा ने बताया कि मृतक का भाई मो० शब्बीर ने मनीगाछी थाना में प्राथमिकी संख्या-135/20 दिनांक 21-6-2020 को संस्थित कराया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि 21 जून 2020 को दिन दहाड़े उनके भाई मो० रियाजुद्दीन को दहौड़ा के हीरो होण्डा एजेंसी के पास घेरकर चाकू मारकर हत्या कर दिया। एक हत्यारे को आम लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एपीपी श्रीमती झा को अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और राजीव चन्द्र झा ने सूचक की ओर से सहयोग किया। हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र समर्पित किया। हत्या मामले के सत्रवाद संख्या- 7/21 में दस गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष से हुई। एपीपी श्रीमती झा ने बताया कि पंचायत चुनाव के रंजिश को लेकर राघोपुर उत्तरी ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया की पति की हत्या कर दी गई थी।जब वे एक पंचायती कर घर लौट रहे थे।