दरभंगा/विधि संवाददाता 

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय दरभंगा के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दूष्कर्म करने की जूर्म में दोषी करार देते हुए कमतौल थानाक्षेत्र के मिल्की निवासी फरीद शेख को दस बर्षों का सश्रम कारावास और 23 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सूनाई,दरभंगा/पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय दरभंगा के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दूष्कर्म करने की जूर्म में दोषी करार देते हुए कमतौल थानाक्षेत्र के मिल्की निवासी फरीद शेख को दस बर्षों का सश्रम कारावास और 23 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सूनाई है।अदालत ने जीआर 44/20 की सूनवाई मंगलवार को पुरी कर अभियुक्त को दफा 376भादवि में दस साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड ,506 भादवि में दो साल की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो ऐक्ट की धारा 4(1) में दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अदालत ने मंगलवार को ही दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये मुआवजा भूगतान का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का निर्णय सुनाई है। है।अदालत ने जीआर 44/20 की सूनवाई मंगलवार को पुरी कर अभियुक्त को दफा 376भादवि में दस साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड ,506 भादवि में दो साल की कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो ऐक्ट की धारा 4(1) में दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अदालत ने मंगलवार को ही दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये मुआवजा भूगतान का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का निर्णय सुनाई है।