दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा न्याय मंडल में कार्यरत उत्पाद अधिनियम की अदालत से शराबियों और शराब कारोबारियों के खिलाफ कारावास की सजा से लेकर अर्थदण्ड तक की सजा लगातार मिल रही है।

अब शराबियों और शराब के कारोबारियों को खैर नहीं है। गुरुवार को भी द्वितीय विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रमाकांत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के सहोरबा गांव के देबू यादव के पुत्र भीम यादव को शराब कारोबार करने के जूर्म में 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया है ।

बिशेष सहायक लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत कराकर शराब कारोबारी को सजा दिलाने में महती भूमिका अदा की है। स्पेशल ए पी पी श्री कुमार ने बताया कि भीम यादव के भूसकार से 163.368 लीटर बिदेशी शराब बरामद किया गया था। विशेष न्यायाधीश रामाकांत की कोर्ट ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में भीम को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भूगतान नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी प्रावधान किया है।