पांच मामलों में जमानत पर कोर्ट की ना, आरोपितों को अब हाईकोर्ट का सहारा 

दरभंगा/विधि संवाददाता

प्रभारी प्रधान सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित मब्बी थानाकांड सं.125/26 में काराधीन लाल बच्चन राम और पिन्टू राम का नियमित जमानत खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोनो अभियुक्त 28 अगस्त 26 से काराधीन है।इसके अलावे द्वितीय एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने विषैला पदार्थ खिलाकर हत्या के अभियोग में दर्ज लहेरियासराय थानाकांड सं.476/26 में काराधीन राम सहनी का जमानत खारिज कर दिया ।वहीं इसी न्यायालय ने बंद ज्वेलरी की दूकान में घुसकर हथियार के बल पर चोरी करने के आरोप में दर्ज सिमरी थानाकांड सं.279/25 में काराधीन उत्तरप्रदेश राज्य के बलिरामपुर गांव के गिरबर का जमानत खारिज कर दिया।वहीं इसी न्यायालय ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड सं.137/26 के आरोपी रिंकू देवी और शंकर राम का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।पीपी श्री झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त एडीजे उपेंद्र कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी कर पैसे का गवन के आरोप में संस्थित नगर थानाकांड सं.02/18 में 22 सितंबर 26 से काराधीन अभियुक्त सीतामढी जिला के संजीत कुमार पाठक का जमानत खारिज कर दिया है।अब उपरोक्त सभी अभियुक्तों को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प रह गया है।