दरभंगा में कल सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध, मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाना मना, विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
दरभंगा में कल सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध, मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाना मना, विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
दरभंगा में कल सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध, मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाना मना,
विधान परिषद चुनाव को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर शुक्रवार, 23 अक्टूबर को पूरे दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं, सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं एवं निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जारी आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन वाहनों को मिलेगी परिचालन की अनुमति
प्रशासन के आदेश के अनुसार, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतदान दल के लिए निर्धारित वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। एंबुलेंस, बिजली आपूर्ति, दुग्ध आपूर्ति एवं पानी के टैंकर जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन भी चल सकेंगे।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी से परमिट प्राप्त वाहन के उपयोग की अनुमति होगी। ऐसे वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति सवार हो सकेंगे। हालांकि, इन वाहनों से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, निजी वाहन से अपने और परिवार के सदस्यों के मतदान के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। ऐसे वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ही जा सकेंगे। निर्धारित मार्ग एवं निश्चित बिंदुओं के बीच चलने वाली बसों, बीमार एवं अस्वस्थ व्यक्तियों के वाहनों तथा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक जाने के लिए आवश्यक रिक्शा एवं अन्य वाहनों को भी अनुमति दी गई है।
मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित
मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। हालांकि, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इससे छूट दी गई है। प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान केंद्र पर निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।
थाना से लेकर वरीय अधिकारियों तक जिम्मेदारी
निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाना एवं सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षक तथा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को बाधारहित बनाए रखना और मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है।
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